आपके इन खर्च पर होती है Income Tax की नजर, भूलकर भी न करें छिपाने की कोशिश
Zee News
आपके हर कैश ट्रांजैक्शन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने की भी खबर इनकम टैक्स तक पहुंच जाती है. क्योंकि इन सभी लेनदेन पर भारी टैक्स देना होता है. अगर आप खुद ये जानकारी विभाग को नहीं देंगे तो भी टैक्स विभाग को इसका पता चल जाएगा. आइए जानते हैं कैसे...
नई दिल्ली: टैक्स (Taxes) बचाने के लिए लोग हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं. लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि आपके हर बड़े खर्च पर इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट की पैनी नजर होती है. ऐसे में जब भी कोई टैक्स बचाने के लिए किसी वित्तीय वर्ष में बड़े लेनदेन को छिपाता है या ऐसी कोशिश करता है, तो आयकर विभाग को इसका पता चल जाता है. जिसके बाद टैक्सपेयर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऐसे कई तरह के लेनदेन होते हैं जिसके बारे में आपका बैंक (Bank), म्यूचुअल फंड हाउसेज (Mutual fund houses), ब्रोकरेज फर्म्स (Brokerage firms) और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार (Property Registrar) खुद ही टैक्स विभाग को जानकारी देते हैं. इनके लिए भी कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वो एक तय लिमिट से अधिक राशि के लेनदेन के बारे में टैक्स विभाग को बताएं.More Related News