आपका Personal Loan दिला सकता है इनकम टैक्स में छूट, जानें क्या हैं नियम
ABP News
पर्सनल लोन पर टैक्स में छूट कुछ खास परिस्थितियों में ही मिलती है. किसी विशेष मकसद के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल करने पर आपको टैक्स बेनीफिट मिल सकता है.
अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि पर्सनल लोन के इस्तेमाल के आधार पर भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. पर्सनल लोन पर टैक्स में छूट कुछ खास परिस्थितियों में ही मिलती है. किसी विशेष मकसद के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. जानते हैं क्या कहते हैं नियम. घर के रिनोवेशन या खरीद के लिए लोन लेने परइनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24b के तहत अगर आप घर खरीदने या घर बनाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो लोन पर दिए गए ब्याज की रकम पर आप 2 लाख रुपए तक टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. बता दें सेक्शन 24b एक होम लोन या एक पर्सनल लोन में कोई फर्क नहीं करता है और इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है.More Related News