
आधार-पैन लिंक कराने समेत 30 जून तक नहीं किए ये 3 काम, तो झेलना पड़ेगा नुकसान
ABP News
पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून 2021 तक की डेडलाइन सरकार ने तय की है. अगर इस चूके तो भारी जुर्माना और अधिक टीडीएस भी देना होगा.
आपने अगर आधार-पैन लिंक नहीं कराया है या फिर आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको ये दोनों काम इसी महीने कराने होंगे. इसके साथ अगर आपको बैंकों की स्पेशल एफडी करानी है तो यह भी आप 30 जून तक ही करा सकते हैं. आधार-पैन करा लें लिंकMore Related News