आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस नहीं होने पर भी लगेगा टीका, जानिए क्या है नियम
ABP News
टीकाकरण के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और पेंशन दस्तावेज का होना अनिवार्य है. लेकिन कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है.
नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है. 18-44 उम्र वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए 'कोविन' पोर्टल या एप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है. हालांकि, देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जिनके पास फोटो पहचान पत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है. लेकिन ऐसे लोगों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं. मंत्रालय ने ऐसे लोगों के ग्रुप की पहचान की है, जिनके पास आमतौर पर कोई पहचान पत्र नहीं होता है. इनमें विभिन्न धर्मों के साधु/संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं. इन लोगों को बिना पहचान पत्र के भी टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है.More Related News