आधार कार्ड न होने के चलते टीका लगाने, आवश्यक सेवाएं देने से मना नहीं कर सकते: यूआईडीएआई
The Wire
देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच आधार कार्ड के अभाव में इलाज, दवा या अन्य आवश्यक सेवाएं न मिलने की ख़बरों के बीच यूआईडीएआई ने कहा है कि यदि किसी के पास किसी कारण से आधार कार्ड नहीं है तब भी उसे आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत सेवा प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता.
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शनिवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने, दवा देने, अस्पताल में भर्ती करने या उपचार उपलब्ध कराने से सिर्फ इस वजह से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है. In Covid pandemic circumstances, no one shall be denied a service/benefit just because she or he doesn’t have an Aadhaar: Unique Identification Authority of India pic.twitter.com/vy6XBQfYt9 इसने स्पष्ट किया कि कोई भी आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने से इनकार करने के लिए आधार कार्ड का बहाना नहीं किया जाना चाहिए. — ANI (@ANI) May 15, 2021More Related News