
आज ही करा लें पैन-आधार लिंक, वरना देना होगा 10 हजार का जुर्माना
Zee News
सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना कंपल्सरी बना दिया है. अगर आप पैन और आधार को एक दूसरे से नहीं जोड़ते हैं तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. ऐसी दशा में आप पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा.
नई दिल्ली: आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूदा वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. लगभग हर एक सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए हमें आधार कार्ड उपलब्ध कराना होता है. ठीक उसी तरह बैंक में 50 हजार से ज्यादा पैसा जमा करने के लिए और आईटीआर दाखिल करने के लिए भी हमें पैन कार्ड चाहिए होता है.
आधार से पैन लिंक कराना है कंपल्सरी
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