आईपीएस अधिकारी बर्ख़ास्तगी: सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
The Wire
गुजरात में इशरत जहां की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को गृह मंत्रालय ने उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्ख़ास्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस फ़ैसले पर रोक से इनकार के आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में मदद करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त करने संबंधी केंद्र के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया.
वर्मा को 30 सितंबर को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले 30 अगस्त को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है जिसने इस मुद्दे पर केंद्र के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
पीठ ने कहा, ‘पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना. हम याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक की अवधि बढ़ाने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. यह एक अंतरिम आदेश है.’