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असम सरकार ने गो-संरक्षण संबंधी विधेयक को मंज़ूरी दी, विधानसभा सत्र में पेश होगा
The Wire
असम के संसदीय मामलों के मंत्री पीयूष हज़ारिका ने कहा कि असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को विधानसभा के 12 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में पेश किया जाएगा. प्रस्तावित विधेयक में राज्य के बाहर से मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. सूत्रों ने कहा कि गोवध या गोमांस के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन हिंदू क्षेत्रों में इसके सेवन के संबंध में कुछ प्रावधान होंगे.
गुवाहाटीः असम मंत्रिमंडल ने राज्य में गो-संरक्षण के लिए एक प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में मवेशी सरंक्षण विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी है. यह जानकारी मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने बृहस्पतिवार को दी. जल संसाधन मंत्री हजारिका ने गुवाहाटी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूदा ‘असम मवेशी संरक्षण कानून-1950’ को रद्द करने और इसके स्थान पर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में ‘असम मवेशी सरंक्षण विधेयक-2021’ पेश करने को मंजूरी दी गई. विधेयक को प्रस्तावित करने की सरकार की योजना की घोषणा सबसे पहले मई में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने की थी. राज्यपाल मुखी ने भी 22 मई को 15वें असम विधानसभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रस्तावित विधेयक का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इसके प्रति बर्दाश्त नहीं किए जाने की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी.More Related News