असम: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला खारिज़
The Wire
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी और एक ‘न्यूज़ लाइव’ समाचार चैनल द्वारा मई 2019 में हिमंता बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया गया था. शर्मा उस समय असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे. उन पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. उनकी पत्नी ‘न्यूज़ लाइव’ की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं.
जस्टिस रूमी कुमारी फूकन की एकल पीठ ने शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया और कामरूप मेट्रोपॉलिटन के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी कार्यवाही और टिप्पणियों को निरस्त कर दिया.
10 जून के अपने आदेश में जस्टिस फूकन ने कहा, ‘निचली अदालत में दर्ज मुकदमा कानून के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसे खारिज किया जाता है.’
मई 2019 में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा शर्मा और न्यूज़ लाइव टीवी चैनल के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था. हिमंता बिस्वा शर्मा उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में मंत्री थे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कामरूप मेट्रोपॉलिटन के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके बरुआ ने 25 फरवरी को शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा, जो न्यूज लाइव की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं, पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और दोनों को 21 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.