अवैध हिरासत मामले में SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा- लगता है राज्य में पूरी तरह है 'पुलिस राज'
ABP News
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में अपील में ही नहीं आना चाहिए था. सरकार का आधार सिर्फ ये है कि ड्राइवर की कस्टडी के मामले में 5 लाख रुपये का मुआवजा ज्यादा है? पर आजादी सबके लिए एक समान है.
पटना: टैंकर ड्राइवर के अवैध हिरासत मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की है. दरअसल, बिहार पुलिस की ओर से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के टैंकर ड्राइवर के 35 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीड़ित को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था. लेकिन पटना हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को चैलेंज करते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीमो कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी. आजादी सभी वर्ग के लिए है समानMore Related News