'अवैध ढांचा खुद तोड़ो, वर्ना प्रशासन तोड़ेगा...', मंडी नगर निगम का मस्जिद कमेटी को निर्देश
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मंडी नगर निगम ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को अहम आदेश दिया. नगर निगम ने कहा कि मस्जिद का बिना अनुमति के बनाया गया ढांचा तोड़ना होगा. नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को इसके लिए 30 दिनों का समय दिया गया है. साथ ही सख्त आदेश देते हुए कहा कि या तो मस्जिद कमेटी खुद अवैध ढांचे हो हाट दे या फिर प्रशासन उसको तोड़ेगा.
हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच शुक्रवार को मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में सुनवाई हुई. मंडी नगर निगम ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को अहम आदेश दिया. नगर निगम ने कहा कि मस्जिद का बिना अनुमति के बनाया गया ढांचा तोड़ना होगा.
नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को इसके लिए 30 दिनों का समय दिया गया है. साथ ही सख्त आदेश देते हुए कहा कि या तो मस्जिद कमेटी खुद अवैध ढांचे हो हाट दे या फिर प्रशासन उसको तोड़ेगा. ऐसे में मस्जिद कमेटी को या तो अवैध ढांचा हटाना होगा नहीं तो 30 दिन के अंदर नगर निगम के आदेश के खिलाफ अपील करनी होगी.
बता दें कि मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठन ने शुक्रवार को रैली निकाली. इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की. मंडी में इस जबरदस्त बवाल के बाद मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी. मस्जिद को सील किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि TCP के तहत परमिशन नहीं थी इसलिए विभाग ने मस्जिद की बिजली और पानी सप्लाई काट दी. अभी मस्जिद को सील नहीं कर रहे हैं, अभी नगर निगम की कारवाई की जा रही है. जमीन का लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम है, बस कुछ कब्जा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, जिसको डिमार्केशन के बाद तोड़ा गया.
मस्जिद विवाद पर क्या बोले CM सुक्खू?
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