अविवाहित भारतीय लड़कियां सिर्फ मौज-मस्ती के लिए शारीरिक संबंध नहीं बनातीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
The Wire
बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारत एक रूढ़िवादी समाज है, जो सभ्यता के लिहाज़ से अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जहां एक अविवाहित लड़की बिना शादी के वादे के किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सके.
भोपालः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत एक रूढ़िवादी समाज है और यह अभी तक सभ्यता के उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जहां अविवाहित लड़कियां धर्म की परवाह किए बिना सिर्फ मौज-मस्ती के लिए पुरूषों के साथ शारीरिक संबंध बनाएं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर एक शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें शख्स ने शादी का झांसा देकर एक महिला का बलात्कार करने का प्रयास किया था और वह इस मामले में चार जून से जेल में बंद हैं. इस मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 366 (अपहरण, महिला को अगवा कर उसे शादी करने के लिए मजबूर करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) के विभिन्न प्रावधानों के तहत उज्जैन जिले के महाकाल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह जमानत के लिए सही मामला नहीं है.More Related News