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अमेरिका में छात्र वीज़ा के नियमों में नरमी से भारतीयों में ख़ुशी
BBC
माता-पिता के एच1बी वीज़ा पर रह रहे हैं छात्रों को 21 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद स्टूडेंट वीज़ा लेने और अपना क़ानूनी स्टेटस बरक़रार रखने के लिए बार-बार अलग आवेदन देना पड़ता था.
अमेरिका में अप्रवासन विभाग ने स्टूडेंट वीज़ा के नियमों में नरमी लाने का एलान किया है. इससे भारत के बहुत से युवाओं को भी फ़ायदा होगा. वीज़ा नियमों में बदलाव के बाद ख़ासकर अमेरिका में काम करने के लिए एच1बी वीज़ा पर रह रहे लोगों के बच्चों को अमेरिका में क़ानूनी तौर पर रहते हुए छात्र वीज़ा लेने में भी आसानी होगी. इसके तहत वे छात्र जो अपने माता-पिता के एच1बी वीज़ा पर रह रहे हैं, उन्हें 21 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद छात्र वीज़ा लेने और अपना क़ानूनी स्टेटस बरक़रार रखने के लिए बार-बार अलग आवेदन नहीं भरने पड़ेंगे. अमेरिका के अप्रवासन विभाग USCIS ने नए वीज़ा नियमों का एलान करते हुए एक बयान जारी किया. अप्रवासन विभाग के बयान में कहा गया, "नए नियमों के तहत अब जिन लोगों ने F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए चेंज ऑफ़ स्टेटस (बदलाव) का आवेदन भर रखा है, उनको अब स्टूडेंट वीज़ा के तहत कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू होने की तारीख़ से एक महीना पहले तक अपना लीगल स्टेटस (क़ानूनी हैसियत) बरक़रार रखने के लिए बार-बार इमीग्रेशन आवेदन नहीं भरने होंगे."More Related News