अमेरिका में गर्भपात क़ानून: ज़िंदगी पर किसका हक़, महिला का या भ्रूण का?
BBC
अमेरिका के टेक्सस राज्य में गर्भपात को लेकर नया क़ानून आया है. अब ये बहस तेज़ है कि ज़िंदगी पर गर्भवती महिला का अधिकार है या भ्रूण का.
अमेरिका के टेक्सस राज्य में नए क़ानून के अनुसार गर्भवती महिलाओं को पहले छह हफ़्तों के भीतर गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया है. ये क़ानून एक सितंबर से लागू हुआ है और इस नए क़ानून के अनुसार अगर कोई डॉक्टर इस समय सीमा से बाहर गर्भपात करता है, तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इस क़ानून पर रोक लगाने की अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फ़ैसला करते हुए नए क़ानून पर रोक लगाने से मना कर दिया. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को महिलाओं के अधिकारों पर 'अभूतपूर्व हमला' बताया है. दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका की बात की जाए, तो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने साल 1973 में एक मामले की सुनवाई करते हुए देशभर में गर्भपात को वैध करार दिया था लेकिन गर्भपात का मामला हमेशा से यहाँ कंज़र्वेटिव पार्टी के समर्थनकों के निशाने पर रहा है.More Related News