अमिताभ ठाकुर को मिली जमानत, 2 महीने के बाद होगी रिहाई
The Quint
Amitabh Thakur अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है.The bail application of Amitabh Thakur has been accepted by the court.
अमिताभ ठाकुर(Amitabh Thakur) की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है.सीजेएम रवि कुमार ने उन्हें 40-40 हजार की निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.ADVERTISEMENTअमिताभ ठाकुर के वकील ने जमानत अर्जी देकर कोर्ट में कहा कि अमिताभ ठाकुर को उनके 27 अगस्त को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था.आरोप है कि इस गिरफ्तारी के समय पुलिस फोर्स बिना किसी वारंट के घर में घुसी थी, जिसका विरोध अमिताभ ठाकुर ने किया था. इस घटना की रिपोर्ट गिरफ्तारी टीम द्वारा गोमतीनगर थाने पर दर्ज कराई गई थी. अदालत ने बीते गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.आपको बता दें, 27 अगस्त को इस मामले की एफआईआर उप-निरीक्षक धनंजय सिंह ने थाना गोमती नगर में दर्ज करायी थी. 12 अक्टूबर को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को भी नामजद किया गया है. हालांकि नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत मिल गयी थी.कौन हैं अमिताभ ठाकुर?अमिताभ ठाकुर बीटेक ग्रेजुएट और IIM लखनऊ के फेलो रह चुके हैं और 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं. लेकिन अचानक एक आदेश जारी हुआ, जिससे ठाकुर को जबरन 7 साल पहले ही रिटायरमेंट दे दिया गया. आदेश में बताया गया कि, 'अमिताभ ठाकुर को लोकहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त नहीं पाया गया है'. इस आदेश के बाद अमिताभ ठाकुर ने जमकर प्रोटेस्ट किया था और इसे कोर्ट में चुनौती भी दी थी. उन्होंने अपने घर के बाहर जबरन रिटायर वाला बोर्ड भी लगा दिया था. ठाकुर ने सेवा में रहते हुए पुलिस से जुड़ी खामियों को गिनाने का काम किया.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...