अबू सलेम की रिहाई पर केंद्रीय गृह सचिव का जवाब : सुप्रीम कोर्ट न करे याचिका पर विचार, 2030 में सरकार लेगी फैसला
ABP News
अबु सलेम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत सरकार ने 2002 में पुर्तगाल सरकार से यह वादा किया था कि उसे न तो फांसी की सज़ा दी जाएगी, न ही किसी भी केस में 25 साल से अधिक कैद की सज़ा होगी.
गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन से देश के अदालतें बंधीं नहीं हैं. वह कानून के हिसाब से अपना निर्णय देती हैं. भल्ला ने यह भी कहा है कि सलेम का प्रत्यर्पण 2005 में हुआ था. उसकी रिहाई पर विचार करने का समय 2030 में आएगा. तब सरकार तय करेगी कि क्या करना है.
क्या है मामला?
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