अफजाल अंसारी की सांसदी बहाल होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
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गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने इस साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था. उस पर चार साल कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया था.
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. वह गैंगस्टर मामले में दस साल की सजा मिलने के बाद अपनी संसद सदस्यता गंवा चुके हैं. बता दें कि वह माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं.
अफजाल अंसारी ने याचिका में गुहार लगाई है कि 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित किया जाए. उन्होंने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गुजारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अंसारी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी थी कि अदालत को मामले के हर पहलू पर विचार करना चाहिए. क्योंकि अगर अफजाल की दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा.
बता दें कि गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने इस साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था. उस पर चार साल कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया था.
साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. इसके करीब 16 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और एक कोयला व्यापारी के अपहरण केस के बाद दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगा था.
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