अनोखा मामलाः कोरोना संक्रमित की पत्नी ने मां बनने की इच्छा जताई, अदालत ने दिया ये निर्देश
ABP News
गुजरात हाईकोर्ट नेअस्पताल को कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति के नमूने एआरटी प्रक्रिया के लिए एकत्र करने का निर्देश दिया है. मरीज की जान बचने की उम्मीद कम है और उसकी पत्नी बच्चे की मां बनना चाहती है.
अहमदाबादः गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा के एक अस्पताल को कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित एक व्यक्ति के नमूने ‘आईवीएफ/असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी’ (एआरटी) प्रक्रिया के लिए एकत्र करने का निर्देश दिया है, क्योंकि मरीज की जान बचने की उम्मीद बेहद कम है और उसकी पत्नी उसके बच्चे की मां बनना चाहती है. अदालत ने इसे एक ‘‘असाधारण स्थिति’’ मानते हुए मंगलवार को मामले में आदेश सुनाया. मरीज की पत्नी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जे. शास्त्री ने वडोदरा के एक अस्पताल को ‘आईवीएफ/असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी’ (एआरटी) प्रक्रिया के लिए मरीज के नमूने एकत्र करने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार इसे उचित स्थान पर रखने का निर्देश दिया.More Related News