
'अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता', दिल्ली दंगा मामले के दो आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
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फरवरी 2020 के महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या, दंगा और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के आरोपी दो व्यक्तियों आरिफ और अनीश कुरेशी को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कई कारकों पर विचार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी, जिसमें यह भी शामिल था कि वे दोनों 9 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फरवरी 2020 के महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या, दंगा और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के आरोपी दो व्यक्तियों आरिफ और अनीश कुरेशी को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कई कारकों पर विचार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी, जिसमें यह भी शामिल था कि वे दोनों 9 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है.
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है, अदालत ने कहा कि आवेदकों को अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता है. अभी तक अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू नहीं हुई है. अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों को सूचीबद्ध किया है और इसलिए मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है.
कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद नॉमिनल रोल के मुताबिक, इन दोनों को पहले कई मौकों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है और उन्होंने उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है. अनीश कुरैशी और आरिफ दोनों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित अन्य मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
कोर्ट ने कहा कि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि आवेदकों, भीड़ के अन्य सदस्यों के साथ, मृतक की हत्या करने का एक सामान्य इरादा था. जहां तक आवेदकों का सवाल है, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत यही बताते हैं कि वे गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा थे. अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि वे किसी खतरनाक हथियार से लैस थे.
कोर्ट ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि वे एक सभा का हिस्सा थे, यह नहीं माना जा सकता कि सभा का सामान्य उद्देश्य हत्या करना था या आवेदकों को पता था कि हत्या होने की संभावना थी. दोनों आरोपियों की कोई न्यायिक टीआईपी नहीं की गई. इसलिए अदालत ने अनीश कुरेशी को जमानत देने का फैसला किया, जिसका प्रतिनिधित्व वकील तनवीर अहमद मीर, वकील कार्तिक वेणु और वकील शौरिया त्यागी ने किया था, और आरोपी आसिफ को, जिसका प्रतिनिधित्व वकील सहीम मलिक ने किया था.
हालांकि अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद को जमानत देने से इनकार कर दिया. मुस्तकीम ने कहा कि प्रथम दृष्टया, कथित अपराधों में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री है.

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