अदालत ने एएसआई को कुतुब मीनार परिसर से भगवान गणेश की मूर्तियां नहीं हटाने का दिया निर्देश
The Wire
दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अगले आदेश तक यहां कुतुब मीनार परिसर से भगवान गणेश की दो मूर्तियों को नहीं हटाने के आदेश दिए. एक याचिका में कहा गया था कि प्राचीन काल से परिसर में भगवान गणेश की दो मूर्तियां हैं और उन्हें आशंका है कि एएसआई उन्हें केवल कलाकृतियां मानते हुए किसी राष्ट्रीय संग्रहालय में भेज सकता है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अगले आदेश तक यहां कुतुब मीनार परिसर से भगवान गणेश की दो मूर्तियों को नहीं हटाने के आदेश दिए.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने 13 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ‘निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाई रखी जाए.’
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.
न्यायाधीश ने कहा, ‘हालांकि वह एएसआई की इस बात से प्रभावित हैं कि वे इस चरण में मूर्तियों को हटाने पर विचार नहीं कर रहे हैं. एएसआई के वकील ने कहा है कि उसके पास इस बात के कोई निर्देश नहीं हैं कि क्या निकट भविष्य में इन मूर्तियों को हटाए जाने की कोई संभावना है अथवा नहीं, ऐसे में याचिकाकर्ता की चिंता कि एएसआई इन मूर्तियों को एक राष्ट्रीय संग्रहालय में भेज सकती है कि अनदेखी नहीं की जा सकती.’