अदालत का जामिया शूटर को ज़मानत से इनकार, कहा- ऐसे लोग महामारी से ज़्यादा ख़तरनाक
The Wire
जनवरी 2020 में सीएए के ख़िलाफ़ जामिया मिलिया इस्लामिया के पास प्रदर्शन कर रहे समूह पर गोली चलाने वाले नाबालिग युवक को अब हरियाणा के पटौदी में हुई एक महापंचायत में सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. स्थानीय अदालत ने युवक को ज़मानत देने से मना करते हुए कहा कि नफ़रती भाषण देना फैशन बन गया है.
नई दिल्लीः गुड़गांव की एक अदालत ने हरियाणा के पटौदी में महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार हुए जामिया के शूटर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सगीर ने कड़े शब्दों में अपने आदेश में कहा कि भड़काऊ भाषण देने आजकल फैशन बन गया है और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले देश को कोविड-19 महामारी से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. बता दें कि पिछले साल जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) का विरोध कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की भीड़ पर गोली चलाने वाले आरोपी को इस साल हरियाणा के पटौदी में महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. आदेश में, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि नफरती भाषण व्यथित करने से कहीं ज्यादा परेशान करते हैं.More Related News