
अडाणी समूह को एयरपोर्ट सौंपने के ख़िलाफ़ केरल सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज
The Wire
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन अडाणी समूह को लीज़ पर दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में उसने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था. केरल सरकार ने इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का रुख़ किया था, जहां उसकी याचिका ख़ारिज कर दी गई थी. उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को सौंपने को चुनौती दी थी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल सरकार और हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने हवाई अड्डे की लीज को अडानी समूह को दिया जाना बरकरार रखा था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अडाणी एंटरप्राइजेज ने अक्टूबर 2020 में हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा इसका प्रबंधन कंपनी को लीज पर दे दिया गया था.
नवंबर 2020 में केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने अहमदाबाद की इस कंपनी को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और उसे विकसित करने की अनुमति दी थी.