
अग्निवीरों को सीएपीएफ में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पास करनी होगी: गृह मंत्रालय
The Wire
अग्निवीर योजना के भारी विरोध के चलते बीते वर्ष सरकार ने विभिन्न नौकरियों में सेना से निकाले गए अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी. अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा कॉन्स्टेबलों की भर्ती के लिए संशोधित नियम कहा गया है कि भर्ती होने से पहले अग्निवीरों को एक लिखित परीक्षा पास करनी होगी.
नई दिल्ली: अग्निपथ योजना के जरिये भर्ती होने वाले सैन्यकर्मी या अग्निवीर, जिन्हें अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण का आश्वासन दिया गया है, को भर्ती होने से पहले एक लिखित परीक्षा पास करनी होगी.
द हिंदू के मुताबिक, यह पहली बार गुरुवार को तब स्पष्ट हुआ जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा कॉन्स्टेबलों की भर्ती के लिए संशोधित नियम अधिसूचित किए गए.
नियम 2010 की अधिसूचना का स्थान लेते हैं. जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा पहले घोषणा की गई थी, ताजा अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है और उन्हें आयु में तीन साल की छूट मिलेगी. अग्निवीरों के पहले बैच को पांच साल की छूट मिलेगी.
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय से इस पर स्थिति स्पष्ट करने का इंतजार है कि कैसे पूर्व-अग्निवीरों को मौजूदा जाति कोटा को बाधित किए बिना सेवा में समाहित किया जाएगा.