UP परिवहन ने फिक्स किया Ambulance का किराया, ज्यादा वसूलने पर रद्द होगा लाइसेंस
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सरकार के निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि अगर एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों ने तय किराये से ज्यादा किराया लिया, तो एम्बुलेंस (Ambulance) का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में परिवहन प्रमुख सचिव, राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.
लखनऊ: कोरोना (Corona) के हाहाकार के बीच ऐसी कई खबरें आईं, जिनमें निजी एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों की मनमानी दिखी. 5 से 10 किमी के किराए के लिए हजारों से लेकर लाख तक रुपये वसूले गए थे. इस तरह की तमाम शिकायतें आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है. तय किराए से ज्यादा लिया तो लाइसेंस निरस्त सरकार के निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि अगर एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों ने तय किराये से ज्यादा किराया लिया, तो एम्बुलेंस (Ambulance) का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में परिवहन प्रमुख सचिव, राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.Shagun Yojana: बेटियों की शादी पर सरकार दे रही 31,000 रुपये की मदद, जानिए- किस विभाग में मिलना होगा?
Shagun Yojana ki Jankari: राज्य सरकार की ओर से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी पर शगुन दिया जाता रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल परिवारों की लड़कियों और महिलाओं पर बेटियों की शादी का बोझ कम करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
How to apply for internship scheme: स्कीम के तहत पात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरा करने वाले छात्र हैं. इनमें ITI प्रमाणपत्र रखने वाले, पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा रखने वाले या स्नातक की डिग्री रखने वाले लोग शामिल हैं. इन्हें ही आवेदन करने की पात्रता है. यह कार्यक्रम विशेष रूप से 21 से 24 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्तमान में फुल टाइम रोजगार या शिक्षा में नहीं हैं.