UP: अब शादी समारोह में सिर्फ इतने लोगों को ही मिलेगी इजाज़त, नया आदेश जारी
Zee News
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू की हिदायत दी है, जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार कई जतन किए जा रहे हैं. सरकार ने अब शादी समेत किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम में सिर्फ 25 लोगों की ही इजाज़त का हुक्म जारी किया है. पहले यह तादाद 50 थी. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को बताया कि पहले के हुक्म में शादी में खुले स्थानों पर 100 लोगों की और बंद एरिया में 50 लोगों की इजाज़त थी. इसे अब घटाकर खुले या बंद एरिया में एक समय में ज्यादा से ज्यादा 25 कर दिया गया है. उसमें भी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा. इसमें सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है.More Related News