SC On Firecrackers: ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर पुराने पटाखे बेचने की आरोपी 6 कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- लाइसेंस रद्द करने पर होगा विचार
ABP News
Supreme Court On Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पटाखों में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है.
Firecrackers Ban: अपने आदेश के बावजूद पटाखों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने वाली 6 कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा है कि वह इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने पर विचार करेंगे. सीबीआई की प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि इन कंपनियों ने भारी मात्रा में बेरियम खरीद और उनका पटाखों में इस्तेमाल किया. मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.
जिन कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है, वह हैं- हिंदुस्तान फायरवर्क्स, स्टैंडर्ड फायरवर्क्स, विनायगा फायरवर्क्स, मरिअम्मन, सूर्यकला और सेल्वा विनायगम. 3 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक शिकायत पर प्राथमिक जांच के लिए कहा था. इस शिकायत में कहा गया था कि यह कंपनियां ग्रीन क्रैकर्स के नाम से जिन पटाखों को बेच रही हैं, वह असल में पारंपरिक सामग्री से ही बनी हैं. सीबीआई ने पटाखे ज़ब्त किए, उनकी लैब में जांच करवाई और कोर्ट को रिपोर्ट दी.