SC का आदेश- पिछले साल पैरोल पर रिहा हुए कैदियों को दें 90 दिन की फरलो
Zee News
देश में कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पिछले साल पैरोल पर छूटे कैदियों को अब 90 दिन की फरलो देने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होते देख कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उन कैदियों को रिहा करने के लिए कहा है जिनकी जमानत पिछले साल मार्च में मंजूर की गई थी. ऐसा करने के पीछे कोर्ट का मकसद महामारी के बीच जेलों में कैदियों की संख्या कम करने का है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन कैदियों को पिछले साल पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें फिर से 90 दिन का फरलो (छुट्टी) दी जानी चाहिए. इससे इस वैश्विक महामारी से निपटने में मदद मिलेगी. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी उन मामलों में बिना सोच-विचार किए लोगों को गिरफ्तार न करें, जिनमें 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है.More Related News