PAN-Aadhaar Link Deadline Extended: पैन-आधार कार्ड को लिंक कराने की लास्ट डेट बढ़ी, जानें नई डेडलाइन और शर्तें
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PAN-Aadhaar Link Deadline Extended: पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सिंतबर 2021 कर दी गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी.
PAN-Aadhaar Link Deadline Extended: केंद्र सरकार ने एक बार फिर पैन और आधार कार्ड को लिंक () कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 सिंतबर 2021 हो गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने इस बात की जानकारी दी. गौरतलब है कि पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. अगर आपने भी किसिस कारणवश अब तक पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Card Link Status) नहीं कराया है तो आपके लिए ये खबर राहत देने वाली है. अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. पैन को आधार से लिंक करना आसान है. आप घर बैठे इसे लिंक (PAN-Aadhaar Card Link Online) कर सकते हैं. यहां देखें लिंकिंग की पूरी प्रक्रिया. 1. अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं. 2. सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की अब नई वेबसाइट पर जाएं. 3. यहां नीचे 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.More Related News