PAN Aadhaar Card News: किसी शख्स की मौत के बाद PAN और Aadhaar का क्या करें? जानें इससे जुड़े अहम नियम
ABP News
PAN Card Latest News: आपको बता दें कि ITR दाखिल करने से लेकर बैंक अकाउंट तक सभी जगहों पर पैन कार्ड की जरूरत होती है. इसे तब तक संभालकर रखने कि जरूरत होती है जब तक कि ITR की प्रक्रिया पूरी न हो जाएं.
PAN Card After A Person Dies: भारत में पैन कार्ड को सबसे अहम दस्तावेजों में से एक माना जाता है. जब भी हमें कोई जरूरी आर्थिक काम होता है तो हमें पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जरूरत पड़ती ही है. बैक में खाता खोलना हो या अस्पताल में दिखाना हो, हर जगह पैन और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है. कोई भी कारोबार खोलने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है. ऐसे में इन डॉक्युमेंट्स से जुड़ी हमें सारी फॉर्मेलिटी निभानी ही पड़ती है. लेकिन, व्यक्ति के मरने के बाद भी फॉर्मेलिटी निभाना बहुत जरूरी है. क्या अपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसके PAN और आधार कार्ड का क्या होता है. तो चलिए जानते हैं कि किसी भी इंसान के मरने के बाद Aadhaar Card, PAN Card जैसे जरूरी डॉक्युमेंट्स का क्या करना चाहिए. जानते हैं इस बारे में-
व्यक्ति की मृत्यु के बाद PAN कार्ड का क्या करें?आपको बता दें कि ITR (Income Tax Return) दाखिल करने से लेकर बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट तक सभी जगहों पर पैन कार्ड की जरूरत होती है. इसे तब तक संभालकर रखने कि जरूरत होती है जब तक कि ITR की प्रक्रिया पूरी न हो जाए. ध्यान रखें कि मृतक का टैक्स रिटर्न का रिफंड खाते में आ गया हो. इसके बाद खातों को बंद करने के लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को मृतक का पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपांटमेंट में सौंप देना चाहिए. पैन कार्ड सरेंडर से पहले मृतक के सभी खातो में को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करा देना चाहिए. आप चाहें तो खाते को बंद भी करा सकते हैं.