Firecrackers Ban: पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक हटी, SC ने की ये टिप्पणी
ABP News
Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर कहा कि सख्त आदेश देने के लिए न्यायालय के पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए थी, जो कि दिखाई नहीं पड़ रही है.
Firecrackers Ban: पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूरी तरह रोक का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहां है कि उसने पूरे देश में ग्रीन पटाखों को अनुमति दी है. इससे अलग इतना सख्त आदेश देने के लिए हाई कोर्ट के पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए थी, जो कि दिखाई नहीं पड़ रही है.
29 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में हर तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने कहा था कि सड़कों पर बिक रहे और इस्तेमाल किए जा रहे हैं पटाखों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह पता लगा पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है. इसलिए हर तरह के पटाखों पर लगाना ही बेहतर है. इसका विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल के पटाखा कारोबारियों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि वह कोर्ट के पुराने आदेशों के मुताबिक सिर्फ ग्रीन पटाखे की बिक्री कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने पूरी रोक लगा कर इस व्यापार से जुड़े 7 लाख लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है.