Family Pension: फैमली पेंशन पाने के हैं यह नियम, जानें आपका परिवार भी तो नहीं है इसका हकदार
ABP News
इन नियमों के मुताबिक अगर किसा पेंशनधारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलती है. जानें उसके परिवार को किस नियम के मुताबिक यह पेंशन मिलेगी.
Family Pension Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) देश में कई परिवारों को फैमली पेंशन के जरिए मदद सकती है. नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए है. इन नियमों के मुताबिक अगर किसा पेंशनधारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसका मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन (Family Pension) मिलती है. उसके परिवार को किस नियम के मुताबिक यह पेंशन मिलेगी और यह सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department of Pension & Pensioners' Welfare) के द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया है. अगर आपके परिवार या जानकारी में कोई ऐसा है तो आप भी वो सारे नियम जान लें. किन्हें परिवार में मिल सकता है आश्रित पेंशन?1. मृतक की पत्नी को मिलेगी पेंशन 2. 25 साल से कम अविवाहित बेटा और विवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी (उम्र की कोई सीमा नहीं), जो अपने भरण पोषण के लिए मृतक पर आश्रित रही हो. 3. दिव्यांग बच्चा जो अपनी जीविका कमाने योग्य नहीं है. इसमें उम्र और शादी की सीमा नहीं है. 4. मृतक के आश्रित माता-पिता.5. मृतक के आश्रित भाई-बहन.More Related News