Explainer: किरायेदारों को मिलती है टैक्स में बंपर छूट! समझिए HRA से टैक्स डिडक्शन की पूरी कैलकुलेशन
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HRA Taxation: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की मियाद को बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया है, जो कि पहले 31 जुलाई 2021 थी. HRA पर कैसे बचाएं टैक्स ऐसें में अगर आप टैक
नई दिल्ली: HRA Taxation: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की मियाद को बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया है, जो कि पहले 31 जुलाई 2021 थी. ऐसें में अगर आप टैक्स बचाने की जुगत में लगे हैं तो HRA पर कैसे टैक्स बचाया जाए, इसके बारे में भी जरूर जान लीजिए. HRA वो भत्ता होता है जो सैलरीड क्लास को उसकी कंपनी देती है, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होता है. इसी टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं.More Related News