EPFO मेंबर्स को राहत! UAN को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी, जानें इसका पूरा प्रोसेस
ABP News
अगर अब आप 31 दिसंबर तक अपने ईपीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है.
EPFO UAN Aadhar Link: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPF मेंबर्स को बड़ी राहत दी है. ईपीएप अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब सब्सक्राइबर्स 31 दिसंबर तक अपने UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं. इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. ईपीएफओ ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है. EPFO के मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने आधार से जोड़ने का निर्णय लिया था. इसके तहत सभी मेंबर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है. इसलिए आपके लिए ईपीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना और यूएएन को आधार वेरिफाइड करना आवश्यक है.More Related News