Drone Rules 2021|ड्रोन को लेकर सरकार की नई पॉलिसी जारी, कई नियमों में बदलाव
The Quint
Drone Rules 2021 | भारत सरकार में ड्रोन नीति 2021 के माध्यम से ड्रोन संबंधी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। Indian government has introduced big changes in rules related to drones.
Civil Aviation Ministry (नागरिक उड्डयन मंत्रालय) ने गुरुवार को Drone Rules 2021 की घोषणा कर दी. यह नई नीति मानव रहित विमान प्रणाली 2021 की जगह लेगी. सरकार ने नई नीति के तहत मंजूरी नियमों में ढील देने का ऐलान किया है. इस नीति के बाद भारत में ड्रोन के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. ड्रोन नीति 2021 का ड्राफ्ट सरकार ने पिछले महीने जारी कर दिया था, जिसके बाद इस महीने से इसे लागू कर दिया गया है.नई ड्रोन नीति में क्या-क्या नया है?आइए समझते हैं ड्रोन नीति 2021 के आने के बाद किन-किन नियमों में बदलाव आएगा.1. नए नियमों के तहत, ड्रोन का कवरेज अब 500 किलोग्राम तक कर दिया गया है, जिसमें अब भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियां भी शामिल हैं. पहले ये कवरेज 300 किलोग्राम था.2. ड्रोन नियम 2021 से पहले ड्रोन के पंजीकरण या लाइसेंस जारी करवाने के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, इसके साथ ही इसकी अनुमति के लिए लगने वाला अपेक्षित शुल्क भी घटा दिया गया है.ADVERTISEMENT3. पहले भारत में ड्रोन के संचालन के लिए कई परमिशन की आवश्यकता होती थी लेकिन अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है. इसमें अद्वितीय प्राधिकरण संख्या, अद्वितीय प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, ऑपरेटर परमिट, आर एंड डी संगठन के प्राधिकरण, और दूरस्थ पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण सहित कई अनुमोदन शामिल हैं.4. नई राष्ट्रीय ड्रोन नीति के तहत, नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम दंड को घटाकर ₹1 लाख कर दिया गया है, और यहां तक कि अन्य कानूनों के उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड के लिए भी यह लागू नहीं है.ADVERTISEMENT5. नई ड्रोन नीति के अनुसार, व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए एक मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन कॉउन्सिल की स्थापना की जाएगी.6. ड्रोन के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे.7. हवाई अड्डे की परिधि से पीले क्षेत्र को 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है. हवाई अड्डे की परिधि से 8 किमी-12 किमी के बीच के क्षेत्र में ग्रीन ज़ोन और 200 फीट तक के क्षेत्र में ड्रोन के संचालन के लिए अब किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.ADVERTISEMENT8. नए नियमों के बाद सभी ज...More Related News