Delhi: प्राइवेट स्कूलों की Annual Fees को लेकर High Court ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला
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Delhi High Court latest verdict on school fees: सुनवाई के दौरान जस्टिस जयंत नाथ ने माना कि दिल्ली सरकार के पास गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (Unaided Private Schools) द्वारा वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने राजधानी में गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (Unaided Private Schools) को उन छात्रों से एनुअल फीस (Annual Fees) और डेवलपमेंट चार्ज (Development Fee) लेने की इजाजत दे दी है जो कोरोना काल की वजह से पिछले साल 2020 से सिर्फ ट्यूशन शुल्क (Tution Fee) का भुगतान कर रहे थे. सोमवार को सुनाए फैसले में अदालत ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें स्कूलों को पहले लॉकडाउन (Lockdown) के बाद ये फीस जमा करने से रोक दिया गया था. वहीं इस फैसले को तब तक जारी रखने के लिए कहा गया था जबतक स्कूलों में पहले की तरह व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती.More Related News