CrPC Section 146: विवाद के मामले में कुर्की करने और रिसीवर नियुक्त करने से जुड़ी है ये धारा
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सीआरपीसी की धारा 146 (Section 146) में विवाद के मामले में कुर्की करने और रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 146 इस विषय पर क्या कहती है?
Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता में कोर्ट (Court) और पुलिस (Police) के बारे में जानकारी मौजूद हैं. ऐसे ही सीआरपीसी की धारा 146 (Section 146) में विवाद के मामले में कुर्की करने और रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 146 इस विषय पर क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 146 (CrPC Section 146) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure 1973) की धारा 146 (Section 146) विवाद के मामले में कुर्की करने और रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान बताती है. CrPC की धारा 146 के मुताबिक-
(1) यदि धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है: परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाब्यता नहीं रही तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है.
(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो, वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है अथवा यदि वह ठीक समझता है तो, उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन रिसीवर की होती हैं: परंतु यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट..
(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषयवस्तु का कब्जा सिबिल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा, (ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हैं.
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