Assam में पेश हुआ New Cattle Bill, Hindu-Jain बहुल इलाकों और Temples के पास नहीं बेच सकेंगे Beef
Zee News
असम (Assam) राज्य में अब गोमांस (Beef) बेचने को लेकर खासी सख्ती हो सकती है. इसे लेकर नया मवेशी बिल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने पेश कर दिया है. कानून बनने पर दोषियों को सख्त सजा मिलेगी.
दिसपुर: असम (Assam) विधानसभा में एक नया मवेशी बिल (New Cattle Bill) पेश किया गया है, इसके मुताबिक अब राज्य में हिंदू-जैन (Hindu-jain) बहुत इलाकों और इस धर्म के मंदिरों (Temples) के पास गोमांस (Beef) की बिक्री नहीं की जा सकेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व (Himanta Biswa Sarma) सरमा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को लेकर असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया. इस कानून का मकसद हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाना है. इस बिल को पेश करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, 'इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में गोमांस (Beef) की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए, जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं. साथ ही इनसे जुड़े धार्मिक स्थलों से 5 किलोमीटर के दायरे में भी बीफ बेचने पर रोक लगाना है. हालांकि कुछ धार्मिक अवसरों पर छूट दी जा सकती है.'More Related News