Aadhaar Card में कितनी बार कर सकते हैं नाम, पता और जेंडर चेंज? जानिए इसके पूरे नियम
ABP News
Aadhaar Update: UIDAI ने अपनी एक आधिकारिक घोषणा में बताया कि किसी भी आधार कार्ड में हुई नाम की गलतियों को दो बार बदला जा सकता है.
Aadhaar Update: आधार कार्ड (Adhaar Card) भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण पहचान पत्र है. यह हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य दस्तावेज है. बिना आधार कार्ड के हमारे देश में कोई भी सरकारी काम नहीं होता है. इसलिए यह सबसे जरूरी है कि हर आधार कार्ड धारक का नाम, पता और फोन नंबर अपडेटेड हो. कई बार आधार कार्ड की जानकारियों में कुछ गलतियां हो जाती है. जिसे ठीक करने के लिए कार्डधारक को जनसेवा केंद्र जाना पड़ता है.
आधार कार्ड में बदलाव करने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बताया है कि कार्ड में अपडेशन की एक सीमा है. इसका मतलब है कि किसी भी होल्डर के आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सीमा तय की गई है. हालांकि आधार कार्डधारक कई बदलाव ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपडेट के लिए उन्हें सेंटर ही जाना पड़ता है. वहीं यूआईडीएआई कार्डधारकों से दस्तावेज में बदलाव करने के लिए कुछ शुल्क भी लेता है.