सुप्रीम कोर्ट ने 40 मंज़िल के दो टावर गिराने के आदेश में संशोधन का सुपरटेक का आवेदन ख़ारिज किया
The Wire
सुपरटेक लिमिटेड ने 31 अगस्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में संशोधन की अपील की थी, जिसमें नोएडा स्थित कंपनी के दो 40 मंज़िला टावरों को तीन महीने के भीतर गिराने के निर्देश दिए गए थे.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नोएडा में सुपरटेक लिमिटेड के दो 40 मंजिला टावर गिराने के अपने आदेश में संशोधन की मांग से जुड़ा रियल्टी कंपनी का आवेदन सोमवार को खारिज कर दिया.
कंपनी ने इस आवेदन में कहा था कि वह भवन निर्माण मानकों के अनुरूप एक टावर के 224 फ्लैटों को आंशिक रूप से ध्वस्त कर देगी. उसने इसके साथ ही टावर के भूतल पर स्थित सामुदायिक क्षेत्र को गिराने की भी बात कही थी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की राहत देना इस न्यायालय के फैसले और विभिन्न फैसलों पर पुनर्विचार करने के समान है.
उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्विचार के लिए विविध आवेदनों या स्पष्टीकरण के नाम पर ऐसे आवेदन करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती.