सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 40 मंजिला दो टॉवर्स गिराने का दिया आदेश, एमेराल्ड केस में सुनाया फैसला
ABP News
नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के दो टावरों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. 40 मंजिला दोनों टावरों को नोएडा प्राधिकरण की निगरानी में तोड़ने का निर्देश दिया गया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला दो टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 915 फ्लैट और दुकानों वाले 40 मंजिला वाले दो टावरों का निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया गया था. ये निर्माण नोएडा प्राधिकरण के साथ सांठगांठ कर किया गया है. अब सुपरटेक को अपनी लागत पर दो महीने के भीतर भीतर दोनों दावरों को ध्वस्त करना होगा. नोएडा प्राधिकरण इसकी निगरानी करेगा. सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक के 40 मंजिला दो टावरों को भवन मानदंडों का उल्लंघन करने पर ध्वस्त करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. इन 40-40 मंजिला 2 टावरों में 950 फ्लैट बने हैं. हालांकि, बड़ी संख्या में लोग प्रोजेक्ट से अपने पैसे वापस ले चुके हैं. एमरल्ड कोर्ट परिसर में रह रहे लोगों ने आरोप लगाया था कि बिल्डर सुपरटेक ने पैसों के लालच में सोसाइटी के ओपन एरिया में बिना अनुमति के यह विशाल टावर खड़े कर दिए.More Related News