शिल्पा की याचिका पर हाई कोर्ट की टिप्पणी- मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा
ABP News
शिल्पा की अर्जी के जरिए 25 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए कहा गया है कि प्रतिवादियों ने उन्हें अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है.
मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने का आदेश जारी करने से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. हालांकि, जस्टिस गौतम पटेल ने निर्देश दिया कि निजी व्यक्तियों के यूट्यूब चैनलों पर अपलोड की गई तीन वीडियो हटा दी जाएं और इन्हें फिर से अपलोड नहीं किया जाए क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण हैं और यह विषय की सच्चाई जांच करने की तनिक भी कोशिश नहीं करते हैं. अदालत ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित रखनी होगी. ऐप पर अश्लील सामग्री कथित तौर पर बनाने और स्ट्रीमिंग (वितरित) करने से जुड़े एक मामले में शिल्पा के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेत्री की नैतिकता पर तीनों वीडियो में टिप्पणी की गई थी और उनके अभिभावक के तौर पर भूमिका पर सवाल किये गये थे.More Related News