वन भूमि की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, अरावली से खाली कराएं 10 हजार घरः सुप्रीम कोर्ट
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पीठ ने कहा कि वह फरीदाबाद नगर निगम से पूछेगी कि उसके फरवरी के आदेश के बाद जून 2021 तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के लक्कड़पुर-खोरी गांव में बने लगभग 10,000 घरों को हटाने का आदेश दिया. जस्टिस ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने कहा, हमने फरवरी 2020 में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, क्योंकि यह वन भूमि का अतिक्रमण है और इसे खाली करना होगा. निगम से भी सवाल जवाब पीठ ने कहा कि वह फरीदाबाद नगर निगम से पूछेगी कि उसके फरवरी के आदेश के बाद जून 2021 तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया. पीठ ने कहा कि जहां तक वन भूमि का संबंध है, नीति को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. इसने कहा कि राज्य उन्हें समायोजित करना चाहता है या नहीं, यह उन पर निर्भर है.More Related News