राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऑक्सीजन टैंकरों को नही देना होगा टोल शुल्क
NDTV India
एनएचएआई की अधिसूचना के अनुसार, लिक्विड चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों का दो महीने तक या अगले आदेश टोल नही चुकाना होगा.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को छूट देने की घोषणा की है. एनएचएआई की अधिसूचना के अनुसार, लिक्विड चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों का दो महीने तक या अगले आदेश तक एम्बुलेंस जैसे अन्य आपातकालीन वाहनों जैसा ही समझा जाएगा. सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदा मांग को देखते हुए ऐसे वाहनों को बिना रोक-टोक मार्ग देने के लिए यह निर्णय लिया है.More Related News