मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ीं, 33 साल पुराने केस में कोर्ट ने 5 धाराओं में तय किए आरोप
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अदालत ने आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत बाहुबली विधायक पर आरोप तय किए हैं.
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Specail MP-MLA Court Prayagraj) ने फर्जी कागजात के जरिए शस्त्र लाइंसेंस हासिल करने के मामले में मुख्तार अंसारी पर पांच धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने मुख्तार पर पांच धाराओं में तय किए आरोप अदालत ने आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत बाहुबली विधायक पर आरोप तय किए हैं. अब जल्द ही अदालत में इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हो सकेगा. हालांकि शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने खुद पर तय किए गए आरोपों को नकार दिया और अदालत से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई.More Related News