बड़ी खबर! NBFC को मिल सकेगा आधार e-KYC ऑथेंटिकेशन लाइसेंस, RBI ने दी मंजूरी
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Aadhaar e-KYC Authentication: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि NBFCs और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस (Aadhaar e-KYC licence) के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं.
नई दिल्ली: Aadhaar e-KYC for NBFCs: नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स (Payment System Providers) को अब आधार और ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन (Aadhaar e-KYC licence) का लाइसेंस मिल गया है. आरबीआई (Reserve bank of India) ने एनबीएफसी और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत आधार ई-केवाईसी को मंजूरी दे दी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि NBFCs और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस (Aadhaar e-KYC licence) के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं.
रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एनबीएफसी (NBFCs), पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आधार वेरिफिकेशन लाइसेंस-केवाईसी यूजर एजेंसी (KUA) लाइसेंस या सब-केयूए लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट को आवेदन कर सकते हैं, जिसे आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पास भेजा जाएगा. आरबीआई की ओर से अप्लीकेशन का फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है.