बिहार विधानसभा ने शराबबंदी क़ानून में नरमी से जुड़ा विधेयक पारित किया
The Wire
संशोधित क़ानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से ज़मानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है. जब किसी को शराबबंदी क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए पुलिस पकड़ेगी तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिसने उसे शराब उपलब्ध कराई.
पटना: बिहार विधानसभा ने बुधवार को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसके तहत राज्य में पहली बार शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाया गया है.
बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार द्वारा पेश उक्त संशोधन विधेयक में विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए कई संशोधनों को खारिज करते हुए सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया.
संशोधित विधेयक को अधिसूचित होने से पहले राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
संशोधित कानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है.