फरीदाबाद से 10 हजार घरों को गिराने पर रोक लगाने संबंधी याचिका SC ने की खारिज, कहा-यह वनभूमि है
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में 10 हजार घरों को गिराने पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. SC ने कहा है कि यह वन भूमि है और वनभूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में 10 हजार घरों को गिराने पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. SC ने कहा है कि यह वन भूमि है और वनभूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को छह सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के वन सचिव और फरीदाबाद कार्पोरेशन के सीईओ, इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे. SC ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश और 2020 में SC की पुष्टि के बाद भी इन अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया.More Related News