पाकिस्तान: बुशरा बीबी को बड़ी कानूनी राहत, हाईकोर्ट ने दिया इमरान खान वाली जेल में भेजने का आदेश
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इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी कानूनी जीत मिली है. एक पाकिस्तानी हाईकोर्ट ने बुधवार को बुशरा बीबी को उनके निजी आवास (अस्थायी जेल) से अदियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जिसकी मांग खुद बुशरा बीबी ने की थी.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बुशरा बीबी को अब उसी अदियाला जेल में रखा जाएगा जहां इमरान खान कैद हैं. बुशरा बीबी अभी अपने निजी आवास (बनीगाला) में कैंद हैं जिसे अस्थायी जेल बनाया गया था. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए यहां ट्रांसफर करने की मांग की थी.
49 वर्षीय बुशरा बीबी को दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद इस्लामाबाद के उपनगरीय इलाके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की हवेली बनीगाला में कैद किया गया था, जबकि 71 वर्षीय खान को रावलपिंडी में उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखा गया था. बुशरा बीबी ने अदियाला जेल में वापस भेजे जाने की मांग करते हुए उसे बनिगाला में रखने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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हाईकोर्ट ने दिया आदेश
न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने पिछले सप्ताह मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपने आदेश में, अदालत ने बनीगाला (अस्थायी जेल) को "अमान्य और खत्म" करने की अधिसूचना की घोषणा की और बुशरा बीबी को अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया. बीबी को बुधवार को एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए अदियाला जेल ले जाया गया. मामला लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बुशरा बीबी को स्थानांतरित किया जाएगा.
इस मामले में हैं अरेस्ट
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई.