नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संसद भंग करने को पीएम केपी शर्मा ओली के फैसले को पलटा
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने ओली को 13 दिन के अंदर संसद का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि विगत साल 20 दिसंबर को पीएम ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी मंज़ूरी दे दी थी. हालांकि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थी. इनकी सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया है.
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट (Nepal Supreme Court) ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) के उस फैसले को पलट दिया है जिसके ज़रिए उन्होंने संसद को भंग कर दिया था. कोर्ट ने ओली को 13 दिन के अंदर संसद का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि विगत साल 20 दिसंबर को पीएम ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी मंज़ूरी दे दी थी. हालांकि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थी. इनकी सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया है.More Related News