धनबाद जज हत्या: कोर्ट ने कहा, आरोप-पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं, जो आरोपी की तरफ़ उंगली उठाता हो
The Wire
धनबाद के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को पेश होने के लिए कहते हुए कहा कि एजेंसी ने जांच पूरी करने और आरोप-पत्र दाख़िल करते हुए ‘बाबूओं’ की तरह काम किया. ऐसा लगता है कि यह केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए दाख़िल किया गया है.
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धनबाद के न्यायाधीश की हत्या मामले में ‘घिसा-पिटा’ आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फटकार लगाई.
अदालत ने सीबीआई निदेशक को इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया.
अदालत ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि एजेंसी ने जांच पूरी करने और आरोप-पत्र दाखिल करते हुए ‘बाबूओं’ की तरह काम किया.
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आंनद की हत्या के मामले की सीबीआई जांच को लेकर कहा कि दाखिल किया गया आरोप-पत्र आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता.